












बीकानेर,भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने या सत्यापन के लिए मुख्य रूप से 11 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की गई थी बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है। चूंकि आप राजस्थान में चल रहे SIR कार्यक्रम (2025-2026) से जुड़े हैं, तो ये वे दस्तावेज हैं जो नागरिकता और पहचान के प्रमाण के रूप में मान्य हैं मान्य 11 दस्तावेजों की सूची (SIR 2025 के अनुसार)
सेवा पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश: केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) द्वारा नियमित कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र*
*1 जुलाई 1987 से पहले के दस्तावेज: सरकारी निकायों, स्थानीय अधिकारियों, बैंकों, डाकघरों, LIC या PSUs द्वारा इस तिथि से पहले भारत में जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र या दस्तावेज*
*जन्म प्रमाण पत्र: सक्षम प्राधिकारी (नगर निगम/रजिस्ट्रार) द्वारा जारी*
*भारतीय पासपोर्ट (Passport): वैध पासपोर्ट*
*शैक्षणिक प्रमाण पत्र: मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन (10वीं) या अन्य शैक्षणिक सर्टिफिकेट*
*स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate): सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र*
*वन अधिकार प्रमाण पत्र (Forest Right Certificate): आदिवासियों/वन निवासियों के लिए*
*जाति प्रमाण पत्र: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी OBC, SC, ST या अन्य कोई जाति प्रमाण पत्र*
*राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC): जहाँ भी यह अस्तित्व में है, उसका प्रमाण*
*परिवार रजिस्टर (Family Register): राज्य या स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार का विवरण*
*भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र: सरकार द्वारा जारी किया गया भूमि या आवास आवंटन का प्रमाण*
*महत्वपूर्ण नोट*
*12वां दस्तावेज (आधार कार्ड): निर्वाचन आयोग ने अब आधार कार्ड को भी इस सूची में 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल कर लिया है*
*सत्यापन की आवश्यकता: यदि किसी मतदाता का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं मिल रहा है, तो उन्हें इन दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होती है*
*BLO की भूमिका: गणना (Enumeration) के दौरान BLO द्वारा इन दस्तावेजों की जानकारी फॉर्म-6 के साथ ली जा सकती है ताकि मतदाता की पात्रता सुनिश्चित की जा सके*
