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बीकानेर,पुलिस थाना सदर, बीछवाल व जिला स्पेशल टीम की संयुक्त कार्यवाही। अलग-अलग स्थानों से अवैध हथियार सहित तीन अभियुक्त को किया गिरफ्तार |

आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, दो देशी कट्टा व दो कारतुस किये बरामद। → आरोपी मुना निवासी बिलाडापुरा गण्डावनी जिला धार मध्यप्रदेश जो कि मध्यप्रदेश से बीकानेर में करता था अवैध हथियार की सफ्लाई ।

आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज ।

आरोपियों से की जा रही गहनता से पूछताछ ओर भी अवैध हथियार बरामद होने की संभावना ।

योगेश यादव IPS जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर के निर्देशन में शेलेन्द्रसिंह इन्दोलिया IPS अति. पुलिस अधीक्षक शहर बीकानेर, पवन कुमार भदोरिया वृताधिकारी वृत सदर के निकट सुपरविजन में श्री सुभाष बिजारणीया प्रभारी डीएसटी, सत्यनारायण गोदारा थानाधिकारी सदर, मनोज शर्मा थानाधिकारी बीछवाल के नेतृत्व में अवैध हथियार के धर पकड हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान वज्र के तहत जिला विशेष टीम को इतला मिली की मध्यप्रदेश के धार जिला निवासी मुना बडी मात्रा में मध्य प्रदेश से हथियार सप्लाई करता है बीकानेर में कई लोगो के पास अवैध हथियार है। जो कभी भी वारदात को अंजान दे सकते है। उक्त विश्वसनीय सूचना को डीएसटी टीम द्वारा गहनता से विश्लेषण करते हुए उक्त संदिग्ध शख्सों के बारे में जानकारिया जुटाई जिससे यह तथ्य सामने निकल कर आया की उक्त कुछ शख्सों के पास अवैध हथियार है उक्त सूचना को थानाधिकारी सदर व थानाधिकारी बीछवाल को अवगत कराया।

टीम का कार्य

उक्त विश्वसनीय सूचना पर कार्य करते हुए जिला विशेष टीम व सदर थाना व बीछवाल थाना की कार्यवाही ।

प्रकरण नम्बर 01.

सूचना के अनुसार जिला विशेष टीम व पुलिस थाना सदर के  रामफूल सउनि मय टीम संदिग्ध चेतन प्रकाश तंवर पुत्र  मुलचन्द तंवर जाति माली उम्र 22 साल निवासी धावडिया का मोहल्ला पुरानी गिन्नाणी पुलिस थाना सदर बीकानेर के कब्जे से एक अवैध पीस्टल व एक कारतूस बरामद किया गया। व आरोपी को गिरफ्तार कर

मुकदमा दर्ज किया।

प्रकरण नम्बर 02.

सूचना के अनुसार जिला विशेष टीम व पुलिस थाना सदर के जीतराम उनि मय टीम ने संदिग्ध चन्द्रेश सोलंकी पुत्र बजरंग लाल पुलिस टीम द्वारा घेरा देकर काबु किया उसका नाम पुछने पर अपना नाम चन्द्रेश सोलंकी पुत्र बजरंगलाल जाति माली उम्र 41 साल निवासी पुरानी गिन्नाणी बागवानो का मोहल्ला बीकानेर होना बताया उसके कब्जे से एक अवैध देशी कटा व एक कारतूस बरामद किया गया। व आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा

दर्ज किया।

प्रकरण नम्बर 03.

विश्वसनीय सुत्रो से सुचना मिली थी मध्य प्रदेश के धार जिले का मुना पुत्र नरसिंह निवासी बिलाडा पुरा गण्ड जिला धार जो बीकानेर में अवैध हथियार की सप्लाई करने आया हुआ है लालगढ़ स्टेशन के आस पास उसकी मोजुदगी है उक्त सूचना थानाधिकारी बीछवाल को बताई जिस पर जिला विशेष टीम व बीछवाल थाना के हैडकानि रामनिवास मय टीम द्वारा गम्भीरता से कार्य करते हुए वहा पर संदिग्ध गतिविधियो व संधिगद लोगो पर जिला विशेष टीम व पुलिस थाना बीछवाल मय टीम कड़ी नजर बनाई हुई थी उक्त टीम को संदिग्ध शक्स मुना दिखाई दिया वह पुलिस टीम को देख कर वहा से भागने लगा जिस पर पुलिस टीम ने उसे मौका पर ही दबोच लिया उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा बरामद किया व आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया।

अभियुक्त मुना से पुछताछ में ये तथ्य निकल कर सामने आये कि मुना काफी समय से अवैध हथियार सप्लाई के कारोबार में जुड़ा हुआ है। व कई लोगो को स्थानिय संपर्को के माध्य से इसने अवैध हथियार सप्लाई किये है जिसके सम्बन्ध में पूछताछ जारी है

अभियुक्त चेतन माली पुलिस थाना बीछवाल में धारा 302 के प्रकरण में कुछ समय पहले ही जमानत से बाहर आया है व अवैध हथियार किन कारणो से अपने पास रखता है के बारे में पूछताछ जारी है । चन्द्रेश सोंलकी से भी हथियार के बारे में पता लगाया जा रहा है। स्थान पुलिस

कार्यवाही व गिरफ्तार करने वाली टीम:

01 श्री जीतराम उनि पुलिस थाना सदर जिला बीकानेर 02. श्री रामकरण सिंह सउनि जिला विशेष टीम बीकानेर 03. श्री रामफूल सउनि पुलिस थाना सदर जिला बीकानेर 04. हैडकानि श्री कानदान सांदु, दीपक यादव, रामनिवास 05. कानि. वासुदेव, स्वाईसिंह राईका, योगेन्द्र, दिलिपसिंह, पुनमचन्द डीआर इमीचन्द, चानण राम, राकेश कुमार, आसुदास, कैलाश

वर्ष 2019 में आर्म्स एक्ट में किये गये नवीन प्रावधानों के अनुसार आर्म्स एक्ट में वर्धित दण्ड का प्रावधान किये गये है।

प्रावधान:-विवाह आदि समारोह पर की जाने वाली हर्ष फायरिंग के संबंध में भी दण्डात्मक प्रावधान किये गये है आमजन को भयभीत किये जाने हेतु आपराधिक गिरोह (गैंगस) व इनके सदस्यों द्वारा हथियारों के प्रदर्शन व उनके द्वारा की जाने वाली पायरिंग के संबंध में भी कडे दण्डात्मक प्रावधान किये गये है इसी प्रकार अवैध हथियारो को सोशल मिडिया के माध्य से डिपी लगाना व फोटो प्रसारित करना भी दण्डनिय किया गया । मूल अधिनियम की धारा 11 के उल्लधंन में किसी भी वर्ग या वर्णन के आयुध या गोला बारुद को भारत लाने व ले जाने वालो व धारा 25 (1) (क) (ख) (घ) का अपराध कारित करने वाले व्यक्तियो को जहा पूर्व अधिनियम में तीन वर्ष से सात वर्ष तक के दण्ड का प्रावधान था वही नवीन अधिनियम में उक्त अपराध कारित करने वालो को सात वर्ष से आजीवन कारावास तक के दण्ड से दडित करने का कडा प्रावधन जोड़ा गया है इसके अलावा नवीन अधिनियम में बल का प्रयोग करके पुलिस या सशस्त्र बलो से अग्न्यायुध छीन लेने वाले अपराधियों को 10 वर्ष से आजीवन आजीवन कारावास तक के दण्ड से दंडित किये जाने का नवीन प्रावधान जोडा गया है नवीन अधिनियम में अग्न्यायुध और गोला बारूद के अवैध व्यापार में सम्मिलित होने या उसमें सहायता करने वाले व्यक्तियो के विरुद्ध दस वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा से दण्डित किये जाने के कड़े प्रावधान किये गये है नवीन एक्ट में जोडी गयी नयी धारा 25 (7) के अनुसार जो कोई किसी संगठित अपराध संध के किसी सदस्य की और से या कोई व्यक्ति उसकी और से मूल अधिनियम की धारा 5, 6, व 11 के उल्लंघन में कोई अपराध कारित करता है तो उसे 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा से दंडित किये जाने का कडा विधिक प्रावधान किया गया है मूल अधिनियम की धारा 27 (3) के अनुसार जो कोई किन्ही के प्रतिषिद्ध आयुद्यो या गोला बारुद के प्रयोग में लायेगा या धारा 7 उल्घन में कोई कार्य करेगा और ऐसा प्रयोग व कार्य के परिणाम स्वरुप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सजा मृत्यु दण्ड और जुर्माना नवीन अधिनियम की धारा 27 (3) आर्म्स एक्ट में सजा – मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास यहा यह भी काबिले गौर है कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिनके पास वर्तमान में एक लाईसेस पर तीन हथियार जारी हो चुके है उनमे से एक हथियार को संबंधित आर्म्स डीलर अथवा शस्त्रागार में जमा कराये जाने के संबंध में नये एक्ट के प्रावधान की जानकारी अबी तक सभी लोगो को नहीं हो पायी है जिसके संबंध में हथियार जारी करने वाले कार्यालय से पत्राचार व सामाचार पत्रों के माध्यम से सूचित करना उचित रहेगा क्योंकि एक वर्ष बाद ऐसे हथियार स्वत ही अवैध हो जायेगे तथा ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारको को दांडिक प्रावधानो का शिकार होना पड़ सकता है।

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