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बीकानेर,सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिले में 2 लाख 57 हजार 155 पेंशनर्स हैं। इनमें से 1 लाख 84 हजार 637 वृद्वजन पेंशनर्स, 56 हजार 530 विधवा पेंशनर्स, 15 हजार 152 विशेष योग्यजन पेंशनर्स तथा 836 कृषक वृद्वजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए पात्र पेंशनर्स में से 1 लाख 39 हजार 831 (54.38 प्रतिशत) पेंशनर्स द्वारा अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया गया है। उन्होंने बताया कि वार्षिक भौतिक सत्यायपन से शेष 1 लाख 17 हजार 323 पात्र पेंशनर्स को 31 दिसम्बर 2025 तक सत्यापन करवाना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमो के अनुसार समस्त पात्र पेंशनर्स को प्रत्येक वर्ष नवम्बर एवं दिसम्बर माह में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। पेंशन लाभार्थी द्वारा ई-मित्र कियोस्क/ ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप द्वारा बायोमैट्रिक्स से वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकता है। इसके अलावा वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु विकसित एन्ड्राइड मोबाइल एप्प राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन एंड आधार फेस आरडी के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकाग्निशन के आधार पर भी अपना सत्यापन करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि यदि किसी पेंशनर के अंगुली की छाप, बायोमैट्रिक्स व फेस रिकाग्निशन के आधार पर भी वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशनर को संबधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/ विकास अधिकारी) द्वारा पेंशन पोर्टल एसएसपी डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर लॉगइन कर संबधित पेंशनर का पीपीओ नम्बर दर्ज करने पर उक्त पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि उक्त सत्यापन की प्रकिया से पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने पर पेंशनर को संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में स्वयं के दस्तावेजों यथा पीपीओ, जनआधार आदि के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। उनके दस्तावेजों की जांच के आधार पर संबधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा उनका वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन करते समय संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा। वार्षिक सत्यापन के समय स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा एक घोषणा का चयन करना होगा जिसमे उल्लिखित होगा कि ‘मैने पेंशनर के दस्तावेजों की व्यक्तिशः जांच लिया है एवं पेंशनर मेरे समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित हुआ है।’
उन्होंने बताया कि ऐसे पेंशनर्स जो अत्यधिक वृद्धावस्था (शारीरिक एवं मानसिक अक्षम) जो घर से बाहर जाने में असमर्थ है एन्ड्राइड मोबाइल एप्प के माध्यम से इनका वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी) का दायित्व होगा कि वे निर्धारित समयावधि में प्रक्रिया अनुसार पेंशन लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसम्बर, 2025 तक करवाया जाना सुनिश्चित करवाएं।

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