
बीकानेर। बीकानेर में बड़े पैमान पर चल रहे अवैध खनन के मामले में जिले के खनि अभियंता महेश पुरोहित पर गिरी निलम्बन की गाज। जानकारी के अनुसार बीकानेर में जिप्सम बजरी के अवैध खनन की रोकथाम और जुर्मान वसूली में ढि़लाई बरतनें की शिकायतों के बाद खान एवं पेट्रोलियम विभाग के संयुक्त शासन सचिव अरविन्द सारस्वत एक ने आदेश जारी कर खनि अभियंता महेश पुरोहित को निलम्बित कर दिया। आदेश के अनुसार महेश प्रकाश पुरोहित, खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बीकानेर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना विचाराधीन है। इसलिये महेश पुरोहित को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में महेश प्रकाश पुरोहित, खनि अभियंता का मुख्यालय निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग उदयपुर रहेगा।











