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बीकानेर,राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,राजस्थान में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन व सीमांकन (Delimitation) को लेकर दायर की गई सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है

डबल बेंच ने अपने विस्तृत आदेश में साफ कर दिया है कि— राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन व सीमांकन प्रक्रिया पूरी तरह वैध है
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निकाय—सभी स्थानीय निकायों का चुनाव सीमांकन पूरा होते ही एक साथ करवाया जाएगा
31 दिसंबर 2025 तक पूरा सीमांकन कार्य खत्म करना होगा और 15 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव करवाना अनिवार्य होगा

कोर्ट ने कहा कि— सीमाओं में बदलाव, मुख्यालय निर्धारण, प्रशासक नियुक्ति, जनगणना परिवर्तन के बिना वार्ड बदलने जैसी मांगों पर दायर सभी याचिकाएं अस्वीकार्य हैं और सभी को खारिज किया जाता है

यह फैसला पंचायत चुनावों के लिए राज्यभर में बड़ा रास्ता साफ करता है तथा पंचायत पुनर्गठन पर चल रही सभी कानूनी बाधाएं समाप्त हो गई हैं

अब राज्य सरकार को सीमांकन प्रक्रिया तेजी से पूरी कर पंचायत चुनाव समय पर करवाने होंगे

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