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बीकानेर,बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि राज्य के सभी हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में दिनांक 20 अप्रेल 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में सब-डिविजन, भू उपयोग परिवर्तन, हस्तांतरण, क्रय आदि गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगा दी गई थी | राज्य सरकार द्वारा 8 अक्टूबर 2025 को राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल 2025 के गजट नोटिफिकेशन जारी होने से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकार मिल गया है | इससे राजस्थान के 37 हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों को राहत मिल सकेगी | बीकानेर जिला उद्योग संघ सचिव वीरेंद्र किराडू ने बताया कि इससे रिको को हस्तांतरित किये गये 37 औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का उप विभाजन, मर्जर, नियमितीकरण, भू उपयोग के विनिर्देश और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के प्रशासनिक अधिकार मिल गये हैं जबकि पूर्व में न्यायिक रोक के कारण रीको इन मामलों में सीधे कार्यवाही नहीं कर पा रहा था और उद्यमियों को पिछले ढाई वर्ष से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था | राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल 2025 नियम 19 के पारित हो जाने से हजारों उद्यमियों को राहत मिलेगी इससे औद्योगिक क्षेत्रों में विकास होगा और हजारों श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए रोजगार के नए मार्ग प्रशस्त होंगे |

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