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बीकानेर,जिला न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने लक्ष्मीनाथजी घाटी के नीचे बीकाजी टेकरी पर काम करते गिरने से मजदूर की मौत के मामले में निर्माण कराने वाली फर्म को दोषी माना है। फर्म की ओर से मृतक के परिजनों को 6.82 लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। 12 जून, 21 को संजय कुमार बीकाजी की टेकरी पर मजदूरी का काम कर रहा था। कार्य के दौरान ऊंचाई से नीचे गिर गया और इलाज के दौरान पी.बी.एम अस्पताल में मृत्यु हो गई।

मृतक के माता-पिता सुशीला व राजेन्द्र कुमार ने वर्ष 2022 में दावा पेश किया परिवादी की और से अधिवक्ता परविंदर कुमार धीर ने पैरवी की और प्रतिपक्षी फर्म पर सुरक्षा के साधन उपलब्ध नहीं कराने, ऊंचे स्थान पर रस्सा आदि सामान नहीं देने के आरोप लगाए। कोर्ट ने फर्म को दोषी माना और आदेश किए कि मृतक के वारिसों को 6.82 लाख रुपए का मुआवजा दें। यह राशि 10 जनवरी,2022 से 7.50 प्रतिशत ब्याज सहित दो माह में देनी होगी।

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