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बीकानेर,जयपुर, राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव जल्द कराने से जुड़ा मामला एक बार फिर कानूनी पेंच में फँस गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार को राहत देते हुए फिलहाल चुनाव कराने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

दरअसल, हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 18 अगस्त 2025 को चुनाव शीघ्र कराने के आदेश दिए थे। इस आदेश को राज्य सरकार ने चुनौती दी थी। राज्य सरकार का कहना था कि कई प्रशासनिक व तकनीकी कारणों से चुनाव जल्द कराना संभव नहीं है।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने सरकार की अपील को स्वीकार किया और एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी।

📌 इसका मतलब साफ है कि अभी पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर स्थिति असमंजस में बनी रहेगी।

📌 चुनाव आयोग और राज्य सरकार को अब नए सिरे से दिशा-निर्देश तय करने होंगे।

📌 राजनीतिक दल भी इस मसले पर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप शुरू कर सकते हैं।

👉 कुल मिलाकर, पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है और ग्रामीण-शहरी जनप्रतिनिधियों की राह और लंबी हो सकती है।

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