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बीकानेर. राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 में परिभाषित आश्रितों का दायरा बढ़ाते हुए राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में तलाकशुदा पुत्री में तथा विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में शामिल कर दिया है। लेकिन ये तभी मान्य होगा जबकि मृत कर्मचारी के पहले से परिभाषित आश्रितों में से कोई भी नही होगा और उसके केवल तलाकशुदा पुत्री अथवा विवाहित पुत्री ही एकमात्र आश्रित के रूप में होगी तो उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। इसी तरह अगर कोई अविवाहित राज्य कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु होती है तो उसके आश्रित के रूप में उसके माता पिता तथा अविवाहित भाई-बहन भी अनुकंपा नियुक्ति के पात्र माने जाएंगे। अब तक अनुकंपा नियुक्ति नियमों में मृत कार्मिक के आश्रित के रूप में पति, पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, दत्तक पुत्र या दत्तक अविवहित पुत्री को ही अनुकंपा नियुक्ति का पात्र माना गया था। लेकिन अब कार्मिक विभाग ने मंत्रिमंडल के 22 सितंबर 21 को इस बारे ने लिए गए फैसले को क्रियान्वित करते हुए 28 अक्टूबर को इन संशोधनों के आदेश जारी कर दिए है अब भविष्य होने वाली अनुकंपा नियुक्ति नियमों में नए प्रावधानों के अनुसार परिभाषित किए गए आश्रितों को भी अनुकंपा नियुक्तियां मिल सकेगी।

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