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बीकानेर,जयपुर,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री  सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति की अध्यक्षता उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जाती है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार ही संबंधित विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है।

इससे पहले विधायक यूनुस खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि । उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा 17 मार्च, 2016 के विभागीय आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश-1976 के खण्ड-3 (1) के द्वारा तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति (नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र) का गठन किया गया।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति (नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र) तथा खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति (राज्य/जिला/तहसील/ उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य एवं सतर्कता समिति) का गठन किया गया । गोदारा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 29 की पालना में 7 सितम्बर, 2017 एवं 23 मई, 2018 के विभागीय आदेश द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति (राज्य/जिला/तहसील/ उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य एवं सतर्कता समिति) का गठन किया गया।

उन्होंने कहा कि तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु 17 मार्च, 2016 को जारी दिशा-निर्देश के बिन्दु सख्या 3 के अनुसार नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति मे पदेन (स्थाई) एवं गैर सरकारी सदस्यों मनोनयन के संबंध में जारी विभागीय दिशा-निर्देश की प्रति उन्होंने सदन के पटल पर रखी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि राज्य / जिला / तहसील / उचित मूल्य दुकान खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 29 की पालना में 7 सितम्बर, 2017 एवं 23 मई, 2018 के विभागीय परिपत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा सतर्कता समितियो में पदेन (स्थाई) सदस्यों एव गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन के संबंध में जारी विभागीय परिपत्र की प्रति उन्होंने सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि इन समितियो में पदेन (स्थाई) सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन हेतु योग्यता का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में 17 मार्च 2016, 7 सितम्बर, 2017 एवं 23 मई, 2018 को जारी विभागीय दिशा-निर्देश / परिपत्र का विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

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