
बीकानेर,जयपुर,ऊर्जा मंत्रालय-भारत सरकार ने विद्युत टॉवर और 132 केवी पारेषण लाइन से प्रभावित भूमि के किसानों हेतु मूवावजे की नई गाइडलाइन जारी करते हुए टॉवर की भूमि और कॉरिडोर की भूमि के मुवावजे का प्रावधान रखा है ।
भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने बताया की विद्युत टॉवर और 132 केवी और ऊपर की विद्युत पारेषण लाइनों के हद में आने वाली भूमि का मूवावजा मिलेगा।
132 केवी और ऊपर की विद्युत पारेषण टॉवर के नीचे की भूमि हेतु DLC का 200 प्रतिशत और दो टॉवर के मध्य के कॉरिडोर के नीचे की भूमि हेतु DLC का 30 प्रतिशत मूवावजा देने हेतु समस्त विद्युत पारेषण लाइनों निर्माण कम्पनियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
ये मुवावजा राशि प्रावधान फसल मुवावजे की पूर्व निर्धारित प्रावधानों के अतिरिक्त होगी ।
मूवावजे का निर्धारण संबंधित क्षेत्र के राज्स्व विभाग के अधिकारी द्वारा स्थानीय DLC के आधार पर किया जाएगा