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बीकानेर.काम करने के बदले रुपए मांगने वाले भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों को पकड़वाने वाले परिवादियों को ट्रेप कार्रवाई में दी राशि को वापस लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार ने परिवादियों को ट्रेप कार्रवाई के बाद जल्द से जल्द राशि वापस देने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने ‘राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रिवॉल्विंग फंड कोषÓ का गठन किया है। इसकी कमेटी के समक्ष परिवादी को आवेदन करना होगा। कमेटी आवेदन का परीक्षण कर परिवादी को राशि लौटाने का अनुमोदन करेगी। इस संबंध में राज्य सरकार के गृह शासन सचिव सुरेश चन्द्र गुप्ता ने आदेश जारी कर दिया हैं।

यह कमेटी करेगी अनुमोदन

ब्यूरो मुख्यालय स्तर पर कमेटी की ओर से प्रकरणों का परीक्षण कर पुर्नभरण की जाने वाली राशि का अनुमोदन किया जाएगा।

 महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक एसीबी, अभियोजन सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य।
वित्तीय सलाहकार या लेखा सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य सचिव होगा।फंड कोष में होगी इतनी राशि

राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रिवॉल्विंग फंड कोष का समय-समय पर पुनर्भरण किया जाएगा। रिवॉल्विंग फंड की राशि ७० प्रतिशत उपयोग में लिए जाने के बाद पुनर्भरण किया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा तीन करोड़ रुपए होगी। इसके बाद ब्यूरो कोर्ट में जमा राशि को रिलीज करवाकर बांट सकेगा।
ऐसे करना होगा आवेदन
पुनर्भरण के लिए वे परिवादी पात्र होंगे, जिनका अनुमोदन ब्यूरो मुख्यालय स्तर पर गठित कमेटी की ओर से किया जाकर सक्षम स्वीकृति जारी कर दी गई होगी। परिवादी की ओर से ट्रेप में दी गई राशि जो न्यायालय में जमा हो गई है। उसके पुनर्भरण के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त प्रस्तुत करना होगा। यह प्रार्थना-पत्र संबंधित प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी तथ्यों की जांच कर अपनी अनुशंषा के साथ संबंधित अधिकारी (रेंज के महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक) के माध्यम से ब्यूरो मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

परिवादी को मिलेगी मदद

रिवॉल्विंग फंड का गठन सरकार बहुत बड़ा निर्णय है। इससे परिवादियों को फायदा मिलेगा। उन्हें यह डर नहीं रहेगा कि ट्रेप में दिए रुपए वापस नहीं मिलेंगे। साथ ही रुपए वापस नहीं मिलने की आशंका में पीछे हटने वाले परिवादी भी एसीबी के साथ जुड़ेंगे। इस निर्णय के परिणाम सकारात्मक मिलेंगे।
डॉ. गगनदीप सिंगला, पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर

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