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बीकानेर, राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में न्यायिक एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, राज्य सरकार के सेवारत कार्मिकों, पेंशनर्स तथा फैमिली पेंशनर्स के लिए आरजीएचएस योजना आरंभ की गई है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अतिरिक्त निदेशक भागीरथ प्रसाद सहारण ने बताया कि राज्य के समस्त सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2021 से पूर्व इस योजना में अपना पंजीयन करवाना अनिवार्य है। इसके बाद इस योजना का लाभ देय नहीं होगा व पूर्व में चल रही व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह योजना पूर्ण रूप से कैशलेश है तथा पंजीयन कार्ड से अधिकृत निजी चिकित्सालय में निशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। पंजीयन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या होने पर संभाग के अधीनस्थ समस्त राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

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