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बीकानेर,बीकानेर पुलिस रेंज के आईजी ओम प्रकाश आईपीएस, और एसपी पवन कुमार आईपीएस ने IJM के तकनीकी सहयोगी और विशेषज्ञों के साथ बीकानेर में बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला के सभी प्रबंध बीकानेर के एसपी पवन कुमार के समन्वय से किए गए। एसपी कवेंद्र सागर आईपीएस का उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं, जो इस कार्यशाला में उपस्थित नहीं हो सके।

कार्यशाला में बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ जिलों के पुलिस अधिकारी शामिल हुए, जिनमें AHTU (Anti-Human Trafficking Unit), CWPO (Child Welfare Police Officer), SJPU (Special Juvenile Police Unit), पुलिस थाने के अधिकारी और बीकानेर के JJB (Juvenile Justice Board) के सदस्य भी उपस्थित थे। URMUL ट्रस्ट के सीईओ रमेश सारण ने भी कार्यशाला में भाग लिया।

बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने अपने मुख्य संबोधन में मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के मामलों की पहचान और इनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने और कानून के तहत अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला में 1976 के बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम और इससे संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि बंधुआ मजदूरी व्यक्तियों की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, जिसमें एक अग्रिम राशि दी जाती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। यह एक ऐसा बंधुआ ऋण है, जहां व्यक्ति को न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जाता है और उसकी बुनियादी स्वतंत्रताओं को छीन लिया जाता है।

1976 में भारतीय सरकार ने बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत इसे समाप्त कर दिया था। बंधुआ मजदूरी मानव तस्करी का एक रूप भी है, जो IPC धारा 370 के तहत निषिद्ध है। IPC 370, जिसे 2013 में संशोधित किया गया, तस्करी को बल, धोखे या दबाव का उपयोग कर किसी व्यक्ति का शोषण करने के उद्देश्य से उसकी स्वतंत्रता छीनने के रूप में परिभाषित करता है। बंधुआ मजदूरी के मामलों में पीड़ितों को आमतौर पर अग्रिम राशि दी जाती है, जिसे श्रम के बदले चुकाना होता है, और वे अपने परिवारों के साथ कार्यस्थल में रह जाते हैं।

कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद श्रमिकों के साथ निम्नलिखित समस्याएं होती हैं:
– उन्हें स्वतंत्र रूप से कहीं जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
– त्योहारों या पारिवारिक आपात स्थितियों में भी घर जाने का अधिकार नहीं होता।
– राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं मिलता।
– उन्हें अपने माल या सेवाओं को बाजार मूल्य पर बेचने की अनुमति नहीं दी जाती।

नियोक्ता या तस्कर, प्रवासी श्रमिकों को मामूली अग्रिम राशि देकर उन्हें कार्यस्थलों पर फंसा देते हैं। कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद, उन्हें पर्याप्त वेतन या अवकाश नहीं मिलता और अत्यधिक काम के घंटे झेलने पड़ते हैं। उन्हें भोजन, पानी और आश्रय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इस चक्र से निकलने के लिए श्रमिकों को कोई विकल्प नहीं मिलता और प्रतिरोध करने पर धमकियों या हिंसा का सामना करना पड़ता है।

प्रतिभागियों ने इस मुद्दे पर अपने अनुभव साझा किए और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। IJM के विशेषज्ञों ने बंधुआ मजदूरी के मामलों में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका, एफआईआर दर्ज करना, पीड़ितों की सुरक्षा और अपराधियों की गिरफ्तारी पर चर्चा की। उन्होंने इस अपराध से निपटने में जिला मजिस्ट्रेट और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।

Reference:
1. जुलाई 2016 में, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoLE) ने राज्यसभा में घोषणा की कि वह 2030 तक देशभर में अनुमानित 1.84 करोड़ बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास का लक्ष्य रखती है, साथ ही इन मामलों में अभियोजन को मजबूत कर रही है।

 

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