बीकानेर, राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत परिवहन विभाग में चल रही ई-रवन्ना एमनेस्टी योजना की अवधि को 31 दिसम्बर 2024 तक बढ़ाया गया है। इसमें छूट का दायरा बढाते हुए एक लाख तक के प्रकरणों में 25 प्रतिशत जुर्माना राशि एवं शेष बची हुई राशि का 10 प्रतिशत जमा करवाकर ई-रवन्ना प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
जिला परिवहन अधिकारी भारती नैथानी ने बताया कि कृषि प्रयोजनार्थ ट्रेक्टर ट्रॉली पर अधिकतम जुर्माना राशि 7 हजार 500 रुपये एवं अन्य वाहनों पर अधिकतम जुर्माना राशि एक लाख रुपये निर्धारित की गई है। यह छूट 30 जून 2024 तक के ई-रवन्ना प्रकरणों पर लागू है। वहीं, विभाग द्वारा चलाई जा रही *कर एमनेस्टी योजना* 31 जुलाई तक प्रभावी है। जिन वाहनों पर 31 मार्च 2023 तक बकाया है। कर एमनेस्टी योजना के तहत वे लाभ लेकर 31 जुलाई 2024 तक बकाया जमा करवा सकते हैं।