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बीकानेर,जयपुर। राजस्थान में कोरोना समाप्ति की ओर जाता दिखाई दे रहा है। वहीं कोरोना के घटते प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने भी राहत भरी खबर दी है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब गृह विभाग की ओर से नई कोविड गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत प्रदेशवासियों को पहले से ज्यादा रियायतें दी गई है। उल्लेखनीय है कि क्योंकि देश में आगामी कुछ दिनों में ही फेस्टिवल सीजन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में लोगों बाजार में खरीददारी के लिए निकलेंगे। ऐसे में नई गाइडलाइन जनता के लिए यह बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है।

धार्मिक आयोजनों को मिली अनुमति : उल्लेखनीय है कि क्योंकि नवरात्र फेस्टिवल जारी है। ऐसे समय में राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें धार्मिक कार्यक्रम करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य

सरकार ने प्रदेश में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में लगी रोक हटा दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक धार्मिक कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी है। गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक कार्यक्रमों में उन लोगों को जाने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा ली हो। धार्मिक कार्यक्रम में अधिकतम 200 लोगों के रहने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कोविड के जुड़े अन्य जरूरी नियम जैसे

मास्क और दो गज की दूरी रखने की निर्देश भी दिए हैं।

हाट बाजार और बाजार को 10 बजे तक खोलने की अनुमति : इसके अलावा नई गाइडलाइन में हाट बाजारों और पशु हाट मेलों जैसे आयोजनों को भी मंजूरी दे दी है। इसी तरह फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए बाजारों में दुकानों को रात्रि 10 बजे से खुलने की अनुमति मिली है। पशु हाट मेलों और हाट मेलों के आयोजन से पूर्व जिला प्रशासन को सूचित करना अनिवार्य रखा गया है।

पूर्व आदेश रहेंगे यथावत : गृह विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार कोविड काल में पूर्व में दिए गए आदेश यथावत रहेंगे। वहीं पेट्रोल पंप- सीएनजी जैसे आउटलेट को समयानुसार खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं आदेश अनुसार संपूर्ण प्रदेश में रात्रि 11 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5.00 बजे तक जनअनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

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