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बीकानेर, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की राज्य बीमा योजना के तहत जिन राज्य कर्मचारियों की 1 अप्रेल 2021 से बीमा की कटौती प्रारम्भ हुई है, ऐसे समस्त कार्मिकों को राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत पॉलिसी जारी की जानी है, लेकिन ऐसे कार्मिकों ने प्रथम घोषणा पत्र ऑनलाईन पूर्तिकर उसकी हार्ड कॉपी बीमा विभाग में जमा नहीं करवाई है, तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी जारी किया जाना संभव नहीं है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संयुक्त निदेशक अशोक कुमार जोशी ने ऐसे समस्त कार्मिकों तथा उनके आहरण-वितरण अधिकारियों से ऑनलाईन पूर्ति करते हुए प्रथम घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी मय जी.ए. 55 व बीमा रिकॉर्ड बुक डीडीओ के माध्यम से तुरन्त बीमा विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित करने को कहा है, जिससे कि ऐसे कार्मिकों को पॉलिसी जारी की जा सके। उन्होंने बताया कि इस सूचना के पश्चात भी सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा उक्त दस्तावेज बीमा विभाग को प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ऑनलाईन पूर्ति किए हुए प्रथम घोषणा पत्र रिजेक्ट हो जाएंगे और रिजेक्ट होने के पश्चात उनकी पॉलिसी जारी नहीं हो पाएगी तथा पॉलिसी जारी करवाने के लिए सम्बन्धित को पुनः वही प्रक्रिया अपनानी होगी।

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