
बीकानेर, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा ऑल्ड लेजर पूर्ण करने का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 18 जून से चले अभियान चलाया गया था, जो अब लगभग पूर्ण हो चुका है।
विभाग के संयुक्त निदेशक अशोक कुमार जोशी ने बताया कि राजस्थान सरकार के 01 जनवरी 2004 से पूर्व नियोजित ऐसे कार्मिक जिनकी सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती वेतन बिलों से प्रतिमाह की जा रही है, उन सभी कार्मिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वंय के एसएसओ आईडी से लॉगिन कर एसआईपीएफ पोर्टल पर रिपोर्ट में जाकर जीपीएफ ऑल्ड लेजर में नियुक्ति तिथि से 31 मार्च 2012 तक के जीपीएफ लेजर की जांच कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर एसआईपीएफ पोर्टल पर जीपीएफ ऑल्ड लेजर में कोई कटौती प्रदर्शित नहीं हो रही है, गलत प्रदर्शित हो रही है या ऐसी एन्ट्री से संतुष्ट नहीं है तो ऐसे कार्मिकों को एसआईपीएफ पोर्टल पर जीपीएफ ट्रांजक्शन में जीपीएफ ऑल्ड लेजर में स्क्रीन लेजर में स्वय में स्तर पर प्रविष्टि में सुधार कर सकते है।
उन्होंने बताया कि एसआईपीएफ पोर्टल में निम्न प्रक्रिया के द्वारा अपनी जीपीएफ की लुप्त या गलत कटौतियों को सुधारने के लिए एसआईपीएफ पोर्टल पर जीपीएफ में जाकर ट्रांजक्शन में आगे जीपीएफ ऑल्ड लेजर स्क्रीन पर फॉर एसआईपीएफ के कॉलम में इस विभाग द्वारा की गई एन्ट्री दिखाई देगी। फॉर एम्पलॉयी के कॉलम में अंशदाता स्वयं एन्ट्री कर सकता है एवं साक्ष्य के रूप में कटौती से संबंधित दस्तावेज यथा पासबुक, जी.ए. 55ए एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज अपलोड भी कर सकता है। यह सुविधा कार्मिकों को सूचना जारी होने के 90 दिवस तक ही उपलब्ध रहेगी। इसके बाद एसआईपीएफ पोर्टल पर सुविधा बंद कर दी जाऐगी। उन्होंने बताया कि 90 दिवस में यदि अंशदाताओं द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाते हैं तो विभागीय रिकॉर्ड को ही अंतिम माना जायेगा।
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