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बीकानेर,राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित दिशानिर्देशों के तहत आगामी 8 दिसंबर को संपूर्ण राजस्थान में एक साथ होने वाले बार एसोसिएशन बीकानेर के चुनाव को उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार संपन करवाने को लेकर बार एसोसिएशन बीकानेर के अध्यक्ष बिहारी सिंह राठौड़ ने एक अहम आदेश पारित कर आगामी 24 तारीख तक बार एसोसिएशन बीकानेर के सभी अधिवक्ताओं को एक बार एक वोट के सिद्धांत के तहत अपना वोट एक ही बार में करने हेतु घोषणा पत्र और वर्ष 2023 का सदस्यता शुल्क बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में जमा करवाने को कहा है। मीडिया प्रभारी अनिल सोनी एडवोकेट ने बताया कि बार एसोसिएशन बीकानेर के अधिवक्ताओं द्वारा सदस्यता शुल्क जमा करवाने के उपरांत भी यदि एक बार,एक वोट का घोषणा पत्र बार एसोसिएशन बीकानेर के नाम से 24 नवंबर तक नही दिया जाता है तो ऐसे सभी अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा डीबी रिट याचिका संख्या 665/2023 में पारित निर्देशों के तहत अपने वोट के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।

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