बीकानेर। सात साल पूराने मारपीट के मामले में सत्र न्यायाधीश ने चार आरोपियों को दोषी पाया। दोषसिद्ध आरोपियों को पांच साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषसिद्ध आरोपी को जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी निर्णय दिया है। साथ ही न्यायालय ने इस मामले में उक्त आरोपियों को धारा &08/&4 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। अभियुक्तगण प्रेम उर्फ प्रेमरतन, श्यामलाल उर्फ जीसुखराम, भगवानाराम व ओमप्रकाश को धारा &25 सपठित धारा &4, धारा &2&, धारा &2& सपठित धारा &4 व &41 के अपराध के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई। यह फैसला न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सं या चार के न्यायाधीश राम अवतार सोनी द्वारा दिया गया।
20 जून 2011 को जीसुखराम के पर्चा बयान के आधार पर नोखा पुलिस ने चार नामद आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया। पर्चा बयान इस आशय का दिया कि वह अपनी टैक्सी लेकर घर से ना बस स्टैण्ड पर पहुंचा, तब वहां एक लडक़ा उसे मिला, जिसने उसे कहा कि बाइपास रोड, मुस्कान होटल के पास उनकी गाड़ी खड़ी है, वहां उसे छोडऩा है। मुस्कान होटल से पहले रास्ते में एक सफेद रंग की स्कॉर्पियों गाड़ी में सवार लोगों ने जान से मारने की नित से उसके साथ धारदार हथियारों से मारपीट की। इस मामले में नोखा पुलिस ने अनुसंधान कर अंतिम रिपोर्ट अपर सेशन न्यायाधीश सं या चार में चालान पेश किया। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आज न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।