बीकानेर,चुनाव आचार संहिता 2023 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति 50000/- रुपए से ज्यादा नगद राशि के साथ पाया जाता है , तो उसे ये तीन कागज अपने साथ रखने होंगे .
1. उस व्यक्ति का पहचान पत्र . और उस नगद राशि से उस व्यक्ति के सम्बन्ध का प्रमाण
2. उस नगद को प्राप्ति का प्रमाण . जैसे बैंक रशीद या जिस से भी राशि प्राप्त हुई . सबूत
3.एंड यूज़ प्रमाण – नगद कहाँ ले जा रहे है एवं क्यों . का प्रमाण .
50000/- से अधिक राशि होने एवं उपरोक्त सबूत न होने पर राशि जब्त की जाएगी . जिसकी सुनवाई जिला चुनाव अधिकारी करेगा . 10 लाख से ज्यादा राशि की सुचना आयकर विभाग को देनी जरुरी है . वे भी जाँच करेंगे .
50000/- से कम राशि प्रति व्यक्ति बिना रोक टोक ले जाई सकती है . यदि कुछ लोग साथ यात्रा कर रहे है . ये 50000/- भी उनके पास अलग अलग होने चाहिए. सभी की राशि सम्मलित नहीं रखनी है . यानि एक साथ 50000/- से ज्यादा नहीं रखनी है .
ध्यान रखें पूछताछ 50000/- से कम राशि की भी की जा सकती है. एवम् जवाब उचित ना लगने पर जब्त की जा सकती है ।
लोक सभा चुनाव 2019 में कुल 3456.22 करोड़ की नगद राशि जब्त की गयी थी . जो सरकार द्वारा 2014 के चुनावो को करवाने के लिए की गयी खर्च राशि का 19 प्रतिशत थी .🙏
Ca sudhish sharma
Bikaner