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बीकानेर -राज्य सूचना आयोग के नोटिस के बाद भी नहीं मिलीं सूचना आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता एन डी कादरी ने बताया कि लोक सूचना अधिकारी नगर निगम से भ्रष्टाचार, अनियमितता, को उजागर करने के लिए जनहित में ज़रूरी सूचना 27.4.2023 को मांगी गई थी, जिसके नहीं मिलने पर नियमानुसार महापौर महोदय बीकानेर से 29.05.2023 को प्रथम अपील कर सूचना उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था । इसके बाद भी सूचना नहीं उपलब्ध नहीं कराई गई न ही धारा 7 (1) के नियमों की पालना करते हुए सुनवाई के लिए बुलवाना उचित समझा और कोई निर्णय भी नहीं लिया । तत्पश्चात समय अवधि बीत जाने के बाद अपीलार्थी एन डी कादरी ने परेशान होकर राज्य सूचना आयोग जयपुर के समझ द्वितीय अपील कि थी पर कार्रवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग जयपुर ने नोटिस आरआईसी बीका / ए/ 2023/108372 दिनांक – 24.07.2023 जारी कर 21 दिवस में सूचना अपीलार्थी नूरानी मस्जिद निवासी एन डी कादरी को रजिस्टर्ड डाक से भेजवाने को कहा था, लेकिन निगम आयुक्त बीकानेर अपनी हठधर्मिता के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई । इस आशय की अपीलार्थी एन डी कादरी ने राज्य सूचना आयोग को पत्र के माध्यम आवेदन किया है कि नगर निगम बीकानेर की आदत सी बन गई है कि सूचना उस वक्त तक नहीं देना जब-तक राज्य सूचना आयोग के दो नोटिस प्राप्त नहीं हो जाते । ऐसे में लगभग एक से डेढ़ साल का समय निकल जाता है और सूचना मांगने का उद्देश्य नहीं रह जाता ऐसे में धारा 20 (1) के अंतर्गत देरी सूचना देने के लिए दंडित किया जाना चाहिए । ताकि

यहां के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई सूचना समय पर मिल सकें।
आयोग के नोटिस अनुसार अब लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगर निगम को 12.10.2023 को ग्यारह बजे राज्य सूचना आयोग के कोर्ट संख्या चार में पेश होना होगा । आयोग ने अवगत करवाया है कि सूचना प्रदान करने में विलम्ब के लिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 अंतर्गत दंडित किया जा सकता है।

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