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बीकानेर,बीकानेर नगरीय क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शन साइट को लेकर नगर निगम और नगर विकास न्यास के बीच लंबे समय से क्षेत्राधिकार को लेकर खींचतान चल रही है। न्यास ने अपने अधिकार क्षेत्र में निगम की ओर से लगवाए गए कई होर्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई भी की थी।

इससे निगम और न्यास के बीच खटास बढ़ी व मामला डीएलबी तक भी पहुुंचा।

यह मिला मार्गदर्शन

स्वायत्त शासन विभाग के वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी संजय माथुर ने आयुक्त नगर निगम के नाम पत्र में बताया है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 105 सपठित धारा 339 ( बी ) के अन्तर्गत नगर निगम को नियम बनाने की अधिकारिता है। नगर निगम सीमा में निगम की ओर से होर्डिंग साइट और यूनीपोल विज्ञापन के लिए जो स्थापित किए जा रहे हैं, वे नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आते हैं। उन्हें नगर विकास न्यास की ओर से तोड़कर अन्य संवेदक को साइट आवंटित करना नगर विकास न्यास के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

निगम ने ठोंका साइट व अब तक हुई आय पर दावा

विज्ञापन प्रदर्शन के संदर्भ में डीएलबी से मार्गदर्शन मिलने के बाद निगम ने न्यास को पत्र लिख दिया है। निगम आयुक्त के एल मीणा ने न्यास सचिव के नाम लिखे पत्र में डीएलबी से मिले मार्गदर्शन का हवाला देते हुए कहा है कि मार्गदर्शन की पालना में न्यास की ओर से अन्य संवेदक को आवंटित साइट्स नगर निगम को तत्काल सुपुर्द किया जाए तथा आज दिनांक तक इस कार्य से अर्जित आय नगर निगम बीकानेर को हस्तांतरित की जाए।

प्रमुखता से उठाया मुद्दा

न्यास की ओर से पूर्व में निगम के तोड़े गए होर्डिंग पर महापौर सुशीला कंवर ने आपत्ति की थी। महापौर ने कहा था कि नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शन का अधिकार निगम को है, न्यास को नहीं। महापौर ने इस प्रकरण को प्रमुखता से उठाया। वित्त आयोग की बैठक में भी इसे रखा।

नियमानुसार अधिकार

नगरीय क्षेत्र में विज्ञापन साइट लगाने व राजस्व प्राप्ति का नियमानुसार अधिकार नगर निगम को है। इसमें न्यास को कोई आपत्ति नहीं है। यह अधिकार निगम को संवैधानिक है। न्यास क्षेत्र में निगम होर्डिंग व यूनीपोल लगाए। न्यास ने नहीं रोका है। विज्ञापन प्रदर्शन से कोई आय खर्च राशि निकालने के बाद हुई है, तो निगम को दी जाएगी।

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