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चूरू,,सास की हत्या के एक पुराने मामले में आरोपी दामाद को आजीवन कारावास व दस हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया गया है। आरोपी ने साले की पत्नी पर भी चाकू से वार किया था। ससुराल पक्ष के लोगों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना के अनुसार 28 जुलाई 2016 को तातीजा झुंझुनूं निवासी फूलचंद अपने ससुराल बासजेसे का पुलिस थाना दूधवाखारा गया था। उसने ससुराल जाकर सास शुभकर्ता से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। सास ने कहा कि उसकी शादी दूसरी जगह करा दी है। जिस पर दामाद फूलचंद ने बेग से चाकू निकालकर सासा के पास बैठी साले की पत्नी सुनीता पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने सास आई तो उस पर भी ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल सास को परिजन चूरू स्थित राजकीय डेडराज भरतीया अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने दूधवाखारा पुलिस में हत्या का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश कर दिया। सोमवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह ने आरोपी फूलचंद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

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