बीकानेर,विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति एवम राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में श्री हनुमान मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष रोहित तावनिया व विनीत सारस्वत ने कहा की बालको से श्रम करवाना गैर कानूनी है श्रमिक शोषण के लिए परिषद देश भर में निरंतर कार्य करती है।
तालुका विधिक सेवा समिति के पैनल सदस्य श्रेयांस बैद ने कहा की बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। बच्चों का दिल धडकने से उस देश का दिल धडकता है । जिस देश में बच्चों के शिक्षा व स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है वो देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है ।
14 वर्ष से कम वय के बच्चों से खतरनाक कार्य करवाना बाल अधिकारों के अनुच्छेद 24 का उलंघन है ।
बालको की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा बाल कल्याण समितियां, निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया है जो बच्चो को शिक्षा से जोड़ता है ।
इस दौरान श्रमिको को भी जानकारी दी गई । बालकों की तस्करी के मामलों में भी चर्चा की गई भजन लाल सारस्वा,जय रामावत,पवन,हरिराम,दिनेश,रोहित गोदारा इत्यादि ने विचार रखे।