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बीकानेर, श्री कोलायात क्षेत्र में पास में विभिन पट्टाधारकों द्वारा खनन किया जा रहा है यह खनन कपिलसरोवर के जल बहाव क्षेत्र के कैचमेंट एरिये में हो रहा है
आर टी आई एक्टिविस्ट दलीपसिंह ने जब खनि अभियंता से कपिल सरोवर के केचमेंट एरिये के सम्बंध में सूचनाएं मांगी तो खनि अभियंता ने श्री कोलायात के खसरा नम्बर 5 की सरोवर की 225 बीघा भूमि को केचमेंट बता दिया तो राजपुरोहित ने कलक्टर बीकानेर से इस सम्बंध में सूचनाएं मांगी तो कलक्टर कार्यलय से प्राप्त सूचनाओं में कपिलसरोवर के केचमेंट एरिये को 14 किलोमीटर में माना गया जो सांखला फांटा से मढ़ कोटडी इंदा का बाला को केचमेंट नक्से में दर्शाया गया और जब ग्रामीणो ने स्थानीय प्रशासन को कैचमेंट के बारे में हो रहे खनन के सम्बंध में बातचीत करते है तो प्रशासन केचमेंट न होना बताकर खनन माफियाओं का साथ दे रहे है
राजपुरोहित ने निदेशक खान विभाग उदयपुर को पत्र लिखकर बताया कि अब्दुल रहमान उच्च न्यायालय जयपुर के मामले में न्यायालय ने केचमेंट एरिये में हो रहे खनन की लीज को तुरंत खारिज करने के आदेश दे रखे जो कि कोलायात में आज भी कपिलसरोवर के जल बहाव केचमेंट में खनन हो रहा है केचमेंट एरिये के 14 किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले समस्त पट्टा धारकों की लीज को निरस्त करते हुवे पायतन को बचाया जावे ओर न्यायालय की आदेशो की पालना की जावे

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