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बीकानेर,बीकानेर के खाजूवाला में एक और मामला सामने आया है जिसमें मृत लोगों के नाम पर मस्टररोल से पैसे वसूले जा रहे हैं। पूर्व में भी सरकार द्वारा निलम्बित नगर परिषद के अध्यक्ष पर इसी तरह के आरोप लग चुके हैं।

अब सभापति को कोर्ट से स्टे मिल गया है। खाजूवाला पुलिस ने जांच के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज की है। जिसमें वार्ड नंबर सात में रहने वाले यासीन खान ने आरोप लगाया है कि खाजूवाला पंचायत समिति के तत्कालीन विकास अधिकारी बालूराम नायक ने मृत व्यक्तियों के नाम पर मस्टररोल बनाकर भुगतान करवाया।

बलूराम ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर उसे मेट के पद पर नियुक्त कर दिया। इसके बाद मृत व्यक्तियों के नाम से फर्जी भुगतान किया गया। इस आशय का मामला इस्टगैस के माध्यम से दर्ज किया गया है। पुलिस ने फर्जी तरीके से सरकारी खाते से भुगतान निकालने का मामला दर्ज किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले नगर परिषद के अध्यक्ष अशोक कुमार पर भी इसी तरह के गंभीर आरोप लगे थे। इसी आधार पर स्थानीय निकाय विभाग ने उन्हें पद से हटा दिया था। अब इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। जिससे अशोक कुमार के एक बार फिर अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया।

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