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बीकानेर,एक महिला के साथ ठगी कर उसके खाते से पेटीएम के जरिए 1400 रुपए निकाल लिए गए। उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में पेटीएम को दोषी ठहराया और मूल राशि के अलावा मानसिक पीड़ा और शिकायत खर्च के लिए प्रत्येक को 5,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

रानीबाजार के चोपड़ा कटला के पीछे रहने वाली रश्मि डागा की ओर से 15, 22 जुलाई को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत की गई थी। शिकायत में बताया गया कि उसका 15 साल से पंजाब नेशनल बैंक की रानीबाजार शाखा में खाता है जिससे वह पेटीएम खाता चला रही है.

27 जून 22 को सुबह 8 बजकर 19 मिनट पर उनके मोबाइल पर पेटीएम से मैसेज आया कि उनके खाते से मुकेश कुमार बैरवा को 1400 रुपये का भुगतान कर दिया गया है. जबकि इस संबंध में उसने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया और न ही कोई ओटीपी या लिंक आया। पीएनबी से बात की तो बताया गया कि खाते से भुगतान पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर हो गया है, इसलिए पेटीएम कंपनी से संपर्क करें।

पेटीएम कंपनी से बात की लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आयोग के अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापत, सदस्य पुखराज जोशी और मधुलिका आचार्य ने मामले की सुनवाई की और पेटीएम को लापरवाही और सेवा में कमी का दोषी पाया। रश्मि डागा के खाते से ट्रांसफर किए गए 1400 रुपये के अलावा पेटीएम को शारीरिक-मानसिक पीड़ा सहित 11400 रुपये और परिवाद के लिए पांच-पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया गया है। यह भुगतान एक माह में करना है।

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