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बीकानेर,नई दिल्ली: RBI 2000 का नोट वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। RBI ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं। एक बार में अधिकतम बीस हजार रुपए कीमत के नोट ही बदले जाएंगे। अब से ही बैंक 2000 के नोट इश्यू नहीं करेंगे। 2 हजार का नोट नवंबर 2016 में नोटबंदी के समय मार्केट में आया था।

आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना बंद करें। हालांकि 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। जानकारी के मुताबिक, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे।

23 मई से शुरू होगी बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया
लोग दो हजार रुपये के नोट बैंक खातों में जमा करा सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे। लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये मूल्य के नोट बदलवाए जाए सकेंगे। यह प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी।

2000 के नोट बैंकों में जाकर बदलवा सकेगे
RBI ने कहा है कि लोग 2 हजार के नोट अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। या फिर वे बैंक में जाकर इन नोटों को बदलवा भी सकते हैं। इन्हें बिना किसी प्रतिबंध के सामान्य तरीके से ही बैंकों में जमा कराया जा सकता है।

RBI ने बताई 2000 के नोट वापस लेने कि वजह
RBI ने बताया कि नोटबंदी के बाद दो हजार रुपये के नोट लाए गए थे। जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट मार्केट में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए, तब 2000 रूपये के नोट को सर्कुलेशन में लाने का उद्देश्य भी पूरा हो गया। लिहाजा, 2018 में दो हजार के नोटों की छपाई भी बंद कर दी गई।

RBI के मुताबिक, दो हजार रुपये के नोट आमतौर पर लेनदेन में इस्तेमाल में नहीं आ रहे है। इसके अलावा, अन्य मूल्य के नोट भी आम जनता के लिए चलन में अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं। लिहाजा, आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है कि दो हजार रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से हटा लिया जाए।

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