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बीकानेर-आरटीआई कार्यकर्ता एन डी क़ादरी ने बताया कि बिजली विभाग में विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से हों रही अनियमितता एवं अन्य मामलों को उजागर करने के लिए जनहित में सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी अधिक्षक अभियंता के माध्यम से अधिशासी अभियंता ग्रामीण के कार्यालय से तथा लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियंता ग्रामीण बीकानेर से भी अति आवश्यक सूचना दिनांक – 22.08.2022 को नूरानी मस्जिद निवासी एन डी क़ादरी ने मांगी थी जिसके नहीं मिलने पर प्रथम अपील अधिकारी संभागीय मुख्य अभियंता बीकानेर से सूचना दिलवाने की अपील की जिस प्रथम अधिकारी की दौराने सुनवाई निर्देश के बाद भी नियमानुसार सूचना नहीं मिली पर पुनः संभागीय मुख्य अभियंता से 16.11.2022 को अनुरोध किया गया था पर क्रमांक जोविविनिलि / सं.मु.अ/ भी.सं / बीका / आरटीआई/पत्रांक 4161 एवं 4164 दिनांक – 24.11.2022 जारी कर नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने को कहा गया था परन्तु प्रथम अपील अधिकारी के दुबारा आदेश के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई ।

इस पर नूरानी मस्जिद रजब मंजिल निवासी एन डी क़ादरी ने द्वितीय अपील मुख्य सूचना आयोग जयपुर से सूचना दिलवाने का अनुरोध किया था पर सूचना आयोग ने दोनों लोक सूचना अधिकारियों को प्रथम नोटिस जारी क्रमांक:- RIC/BIKN/A/2022/124457 एवं 124458 दिनांक – 20.12.2022 नोटिस जारी कर मांगी गई सूचना नियमानुसार 21 दिवस में एन डी क़ादरी एवं सूचना आयोग में सूचना उपलब्ध करवाने को कहा साथ ही 10.04.2023 11:00 बजेb कोर्ट नंबर चार में सुनवाई के उपस्थित होने के भी आदेश भी दिए हैं।

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