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बीकानेर,वल्लभ गॉर्डन क्षेत्र में स्व.राजमाता श्री सुर्दशना कुमारी ट्रस्ट से जुड़ी जमीन के मामले को लेकर व्यास कॉलोनी थाने में दर्ज हुए मुकदमा नंबर 93/23 की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ट्रस्ट के सचिव मोहन सिंह ने पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अगवत कराया गया है कि बल्लभ गार्डन में स्वर्गीय राजमाता श्री सुदर्शना कुमारी जी की अचल सम्पत्ति की जमीन में से कुछ हिस्सा जो लगभग 21 लाख वर्गगज साल 1971 में जरिये इकरानामा अभय कुमार रामपुरिया को किया गया था। यह इकरारनामा छह माह की अवधि बीत जाने के निरस्त हो चुका था। इकरारनामा निरस्त होते ही अभय कुमार रामपुरिया का कब्जा अनाधिकृत हो गया । इसके बावजूद अभय कुमार रामपुरिया ने 14 लाख 80 हजार वर्गगज भूमि का इकरानामा रहमत खां, अब्दुल रहमान, मांगीलाल, हाकम अली, ग्यासुदीन के नाम कर दिया। जो कि अवैध है । इस भूमि के एक छोटे से हिस्से पर अस्थाई निर्माण करवाकर यह लोग शराब ठेका चला रहे हैं और इस ठेके की आड़ में जमीन भूमि पर नाजायज कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसे लेकर बीते साल ट्रस्ट की ओर से अप्रैल 2022 व्यास कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं । ज्ञापन में अवगत कराया गया है कि इनके शराब ठेके में पियक्कड़ों क जमावड़ा लगा रहता है। व्यास कॉलोनी थाने में दर्ज मुकदमा नंबर 93/23 में साक्ष्यों के तौर पर सीसीटीवी कैमरों के जो फुटैज पेश किये गये है। वह इन लोगों के शराब ठेकों पर काम करने वाले लोग है,जो अमूमन अराजकता फैलाते है। यह मुकदमा बीकानेर पूर्व रियासत के प्रतिष्ठित ट्रस्ट को बदनाम की नियत से दर्ज कराया गया है। इसलिये मुकदमें की जांच किसी निष्पक्ष पुलिस अधिकरी से कराई जाये। एसपी ने इस मामलें की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है।

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