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बीकानेर,राजस्थान में शिक्षा का अधिकार योजना के तहत अब छात्र नर्सरी से आठवीं तक ही नहीं बल्कि नौवीं से बारहवीं तक की पढ़ाई मुफ्त में कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए समय सीमा जारी कर दी है।

खास बात यह है कि जिस स्कूल में आप आठवीं कक्षा तक मुफ्त पढ़ाई कर रहे हैं, उसे छोड़कर अन्य स्कूलों में भी आप इस योजना के तहत दाखिला ले सकते हैं। बशर्ते सीटें उपलब्ध हों।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री बाल शुल्क पुनर्भरण योजना के लिए 17 अप्रैल तक दिशा-निर्देश जारी किए जाने हैं। इसके बाद 30 मई तक पीएसपी पोर्टल पर व्यवस्था की जानी है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 11 सितम्बर से 29 सितम्बर तक सत्यापन किया जायेगा। पात्र विद्यार्थियों का सत्यापन 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक किया जायेगा। (डायरेक्ट वाउचर ट्रांसफर)। यह राशि सीधे स्कूल को नहीं बल्कि छात्रों को दी जाएगी।

यह होगी पात्रता

वे बच्चे जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा आठ के छात्र हैं। इस योजना का लाभ कक्षा नौ में केवल वही छात्र ले सकेंगे। बच्चा जिस निजी स्कूल में पढ़ रहा है, उसी स्कूल में पढ़ सकता है। वह चाहे तो अन्य विद्यालयों में भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। फिर उसे उसी स्कूल में उच्चतम कक्षा तक पढ़ना पड़ता है। स्कूल में फैकल्टी नहीं होने पर वह 11वीं में बदल सकता है। जो छात्र पहले से इस योजना में पढ़ रहे हैं। वे उसी स्कूल में पीएसपी पोर्टल पर सीधे दिखाई देंगे।

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