बीकानेर, शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान-बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य द्वारा पीईईओ और युसीईईओ में मंत्रालयिक सेवा के नवपद सृजन हेतु पत्र भेजा गया
(1) श्रीमान अशोक गहलोत साहब,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।
(2) श्रीमान डॉ. बी.डी. कल्ला साहब
माननीय शिक्षा मंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।
(3) श्रीमती अपर्णा अरोड़ा
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग,
राजस्थान सरकार जयपुर।
(4) श्रीमान गौरव अग्रवाल (आई.ए.एस.)
निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान सरकार, बीकानेर
विषय:- PEEO एवं UCEEO कार्यालयों को प्रशासनिक स्तर पर सुदृढ़ करने एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का अतिरिक्त सृजन करने बाबत।
मान्यवर,
उपर्युक्त विषयान्तर्गत PEEO एवं UCEEO कार्यालयों को प्रशासनिक स्तर पर सुदृढ़ करने एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का अतिरिक्त सृजन करने हेतु पूरजोर मांग की जाती है कि प्रत्येक PEEO एवं UCEEO कार्यालयों में वर्तमान पदों को यथावत रखते हुए निम्नांकित पद नव सृजित कर आवंटित किये जावे उल्लेखनीय है कि पिछले लम्बे समय से मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों में वृद्धि नहीं हुई है कार्य का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक संवर्ग में भारी आक्रोश व्याप्त है। बार-बार शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के द्वारा मांग किये जाने पर भी शासन एवं प्रशासन तथा वित्त विभाग गम्भीरता पूर्वक पद सृजन के मामले में अनदेखी कर रहा है। अतः प्रत्येक PEEO एवं UCEEO कार्यालयेां मंे न्यूनतम निम्नांकित पद सृजन आवश्यक हैः-
1. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) – 01 पद
2. सहायक प्रशासनिक अधिकारी – 02 पद
3. वरिष्ठ सहायक – 03 पद
4. कनिष्ठ सहायक – 05 पद
5. सहायक कर्मचारी – 02 पद
इस सम्बन्ध में औचित्य निम्नानुसार प्रेषित है-
(1) अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी – 01 पद
चूंकि यह पद प्रशासनिक राजपत्रित होता है एवं इस पद पर आसीन अधिकारी को संस्थापन, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का बड़ा अनुभव होता है इसलिए सभी पी.ई.ई.ओ और यू.सी.ई.ई.ओ कार्यालयों में यह पद आवश्यक होता है। शिक्षकों एवं कार्मिकों को नियमों की जानकारी तथा स्कूलों के प्रशासन के लिए संस्था प्रधान/कार्यालय प्रधान के सहायक के रूप में भी यह पद सृजित किया जाना उचित है।
(2) सहायक प्रशासनिक अधिकारी – 02 पद
प्रत्येक पी.ई.ई.ओ और यू.सी.ई.ई.ओ. कार्यालय में कार्य के लिए अलग-लिग प्रभागों का गठन किया जाता है, उक्त प्रभागों यथा अवकाश, बजट, स्टोर, संस्थापन, बिल लेखा विभिन्न योजनाऐं विभागीय जांच प्रकरण, पेंशन 03 पावर, निलामी प्रक्रिया, ड्यूटी निर्धारण, विभिन्न प्रकार की मिटिंग, पुस्तक वितरण, टी.सी. छात्र भर्ती अभिलेख संधारण, विविध प्रकरणों सहित विभिन्न प्रभागों का सफल मोनिटरिंग के लिए प्रत्येक पी.ई.ई.ओ कार्यालय में कम से कम दो पदों की आवश्यकता रहती है। इसलिए उक्त कार्यालयों के सुचारू व्यवस्था के लिए सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दो पद सृजित किये जाने उचित हैं।
(3) वरिष्ठ सहायक- 03 पद
स्थानीय शालाओं और कार्मिकों के लिए पी.ई.ई.ओ. और यू.सी.ई.ई.ओ कार्यालय प्रशासन में एक सेतू की तरह कार्य करता है। वरिष्ठ सहायक जो कि विभिन्न प्रभागों में कार्यालय पद्धति में निपुण होता है तथा कनिष्ठ सहायकों को उचित मार्गदर्शन देता है तथा प्रभाग का प्रभारी होता है यह पद बहुत ही आवश्यक है इसलिए प्रत्येक पी.ई.ई.ओ और यू.सी.ई.ई.ओ कार्यलय में 03 पद नवीन सृजित किये जाने उचित हैं।
(4) कनिष्ठ सहायक- 05 पद
किसी कार्यालय के प्रभागों में कार्य की प्रथम धुरी-कनिष्ठ सहायक होता है पंजिकाओं के सफल संधारण सहित प्रत्येक कार्य में उसकी भूमिका बड़ी होती है हर पी.ई.ई.ओ. और यू.सी.ई.ई.ओ कार्यालय में कम से कम 09 प्रभाग होते हैं तथा स्वयं के कार्यालय के साथ अन्य बहुत सारी स्कूलों का कार्य भी करना पड़ता है। अतः कम से कम वर्तमान पदों के साथ 05 पद नव सृजित करने उचित हैं।
(5) सहायक कर्मचारी -02 पद
जितनी भी शालाऐं पी.ई.ई.ओ. और यू.सी.ई.ई.ओ के अधीन कार्य करती है वहां के बहुत सारे अतिरिक्त कार्य होते हैं। इतने स्टाफ एवं आने वाले बहुत सारे आगन्तुकों सहित कार्यालय के कार्य हेतु कम से कम 02 पद सृजित करने उचित हैं।
PEEO एवं UCEEO के कार्यालयों में मंत्रालयिक कार्मिकों के कार्य:-
1-संस्थापन शाखा
(1) परिक्षेत्र के सभी कार्मिकों के सेवा अभिलेखों का संधारण।
(2) परिक्षेत्र के सभी कार्मिकों की निजी पत्रावलियों का संधारण।
(3) परिक्षेत्र के सभी कार्मिकों के वार्षिक वेतन वृद्धि संबंधी कार्य।
(4) परिक्षेत्र के सभी कार्मिकों के एसीपी संबंधी कार्य।
(5) परिक्षेत्र के सभी कार्मिकों के अवकाश एवं उपस्थिति का संधारण।
(6) नव नियुक्त कार्मिकों की Employee ID SSO Portal के माध्यम से बनवाने संबंधी कार्य।
(7) नव नियुक्त कार्मिकों के PAN Number जारी करवाने संबंधी कार्य।
2- लेखा शाखा
(1) परिक्षेत्र के सभी कार्मिकों के वेतन बिल संबंधी कार्य।
(2) सरकारी रोकड़ पंजिका का संधारण।
(3) विद्यालय विकास समिति की केश-बुक का संधारण।
(4) विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की केश-बुक का संधारण।
(5) छात्र कोष के बैंक खाते संबंधी कार्य।
(6) परिक्षेत्र के सभी कार्मिकों के अन्य बिल यथा DA, Arrear, Salary Arrear, ACP Arrear आदि बनाना।
(7) ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि को संबंधित विद्यार्थी के बैंक खातों में ट्रांसफर करवाना।
(8) परिक्षेत्र के सभी कार्मिकों को किए गए विभिन्न भुगतान का संधारण पे-पोस्टिंग रजिस्टर में करना।
(9) पी.डी. हेड के वेतन बिल Sub DDO के रूप में तैयार कर भेजना।
3- शैक्षिक प्रकोष्ठ
(1) विद्यार्थियों के प्रवेश एवं प्रवेश शुल्क संबंधी कार्य।
(2) विद्यार्थियों के स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (टी.सी) जारी करने एवं टी.सी. शुल्क संबंधी कार्य।
(3) शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन अवकाश एवं उपस्थिति संबंधी कार्य।
(4) एस.आर. रजिस्टर के संधारण संबंधी कार्य।
4- भंडार संबंधित कार्य
(1) स्थायी भंडार पंजिका संधारण।
(2) अस्थायी भंडार पंजिका का संधारण।
(3) पी.ई.ई.ओ कार्यालय में विभिन्न सामग्री को क्रय करना।
5- शाला दर्पण से संबंधित कार्य
(1) समस्त कार्मिकों के प्रपत्र-10 को अपडेट रखना।
(2) विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना।
(3) विभिन्न कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करना।
(4) विद्यार्थियों का प्रवेश ऑनलाईन करना।
(5) विद्यार्थियों से संबंधित विभिन्न प्रपत्र यथा-प्रपत्र 5, प्रपत्र 9, अपडेट रखना।
(6) विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करना।
(7) छात्रों की मासिक उपस्थिति दर्ज करना।
(8) शिक्षण व्यवस्थार्त कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति के ड्राफ्ट तैयार करना।
6- छात्रवृति संबंधी कार्य
(1) प्री मैट्रिक छात्रवृति के आवेदन ऑनलाईन करना।
(2) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के आवेदनों की जांच ऑनलाईन कर अग्रेषित करना।
7- प्रत्येक वर्ष यू-डाइस पोर्टल पर Data Capture Format को भरना।
8- प्रत्येक वर्ष शाला सिद्धि पोर्टल पर विद्यालय विवरण अद्यतन करना।
9- जिला कलक्टर कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय एवं तहसील कार्यालय एवं कार्यालय द्वारा चाही गई विभिन्न सूचनाओं, जानकारियों को तैयार कर हार्ड कॉपी एवं सॉफ कॉपी भिजवाना।
10- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा चाही गई विभिन्न सूचनाओं, जानकारियों को तैयार कर हार्ड कॉपी/सॉफ्टकॉपी भिजवाना।
11- चिकित्सा विभाग द्वारा चाही गई विभिन्न सूचनाओं यथा Vaccination, CWSN बालकों के लिए मेडिकल कैम्प आदि संबंधी जानकारी भिजवाना।
12- विद्यालय में टंकण संबंधी सभी प्रकार के कार्य (Microsoft word/Excel)
13- विभिन्न प्रकार के पोर्टल PMS Portal, National Scholarship Portal, SSo Portal, Rajiv Gandhi Carrer Portal आदि से संबंधित सूचनाऐं अपडेट करना।
14- विधानसभा सत्र के दौरान विद्यालय में कन्ट्रोल रूम की स्थापना कर विधानसभा प्रश्नों से संबंधित सूचनाऐं अविलम्ब भिजवाने संबंधी कार्य।
संघ पुनः पूरजोर मांग करता है कि छात्रहित, विद्यालय हित, कार्यालय हित एवं विभाग हित में उपरोक्तानुसार नवीन पदों का सृजन की कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर करते हुए संघ को अवगत करावें, अन्यथा शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ को आन्दोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होना पड़ेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार की होगी।