बीकानेर, दुर्घटना मामले मे 66 लाख का मुआवजा।
सड़क दुर्घटना से जुड़े एक मामले में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश ने म्रतक के वारिसान व आहत को 66 लाख से अधिक का मुआवजा देने के आदेश दिया। अधिकरण ने नेमाराम के परिजनों को 5811285/- रु व आहत रामपाल को 832864/- रु देने के आदेश कार चालक मालिक व बीमा कंपनि को भुगतान के दिये। प्रार्थीगण की ओर से पैरवी एडवोकेट रामनारायण सारण ने की।