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बीकानरे,कूटरचित आधारों पर कूटरचना कर फर्जी मुख्तियार नामा आम बनाकर कपटपूर्वक, षड्यंत्रपूर्वक फर्जी दस्तावेजात तैयार कर 40 बीघा कृषि भूमि विक्रय करने वाले 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ बज्जू पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। खातेदारी जमीन की फर्जी पॉवर ऑफ अर्टानी तैयार करवाकर रजिस्ट्री करवाकर बेच दिया। बज्जू पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बज्जू पुलिस थाने के थानाधिकारी आलोक शर्मा ने बताया कि उक्त प्रकरण में शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बिरबल पंचारिया पुत्र लक्ष्मणराम ब्राह्मण निवासी वार्ड नंबर 6 कोलायत , सम्पतदास पुत्र दुलदास साध निवासी वार्ड नबर 10 कोलायत, पेम्पाराम पुत्र भींखाराम जाति नाई निवासी सुथारों का बास, लुणा तहसिल फलौदी ललित पुत्र मोहनलाल जाति पालीवाल निवासी मुंधों का बास तहसील बाप जिला जोधपुर व हासमदीन पुत्र भंवरू खां और ओमप्रकाश व श्यामू खां के खिलाफ धारा 420, 466, 468,471, 120 बी भादस में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

यह है पूरा मामला

प्रार्थीनी शारदा पत्नी स्व. श्री पूनमदास जाति साध निवासी सदर बाजार, श्रीकोलायत जिला बीकानेर द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। परिवादिया के अनुसार मुझ प्रार्थीनी व मुझ प्रार्थीनी के पुत्र व पुत्री के नाम से वाके ग्राम चक 24 के.एल.डी. ‘सी.ए.डी.’ की रोही पटवार हल्का मगनवाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर में खातेदारी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 20/59 किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 20/60 किला नम्बर 1 ता 15 में 15 बीघा अनकमाण्ड कुल 40 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि संयुक्त खाता में खातेदारी स्थित है। उक्त कृषि भुमि का विधिवत कब्जा मुझ प्रार्थीनी के पास था लेकिन मुझ प्रार्थीनी का एक वर्ष से स्वास्थ्य खराब होने के चलते कृषि भूमि को सम्भाल नहीं सकी। ल यह कि उक्त कृषि भुमि पर लोन लेने के लिए मैने दिनांक 25. 09.2024 को अपने पुत्र सुखदेव को उक्त कृषि भूमि की लेटेस्ट जमाबन्दी निकालने के लिए बज्जू तहसील कार्यालय भेजा था। यह कि वहाँ रिकॉर्ड में देखा कि उक्त कृषि भूमि में मुझ प्रार्थीनी व मुझ प्रार्थीनी के पुत्र व पुत्री का नाम न होकर ललित पुत्र मोहनलाल व हासमदीन पुत्र भंवरू खॉ के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित था। इस संबंध में मेरे पुत्र सुखदेव ने कोलायत आकर मुझ प्रार्थीनी को इस बारे में अवगत कराया। मैं प्रार्थीनी बज्जू तहसील जाकर राजस्व रिकॉर्ड में नकल निकलवाई।

मुख्त्यारनामा आम की प्रति अवलोकन करने से पता चला कि अभियुक्त बीरबल व अन्य अभियुक्तगण ने सोशल मीडिया से मुझ प्रार्थीनी व मुझ प्रार्थीनी के पुत्र पुत्री की पासपोर्ट फोटो प्रिन्ट चस्पा कर व फर्जी तरीके से स्टाम्प खरीद कर व मुझ प्रार्थीनी व मुझ प्रार्थीनी के पुत्र-पुत्री के फर्जी अंगूठा व हस्ताक्षर किये। उक्त कृषि भूमि को लेकर बिरबल पंचारिया पुत्र लक्ष्मणराम जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 6, कोलायत तहसील कोलायत जिला बीकानेर व सम्पतदास पुत्र दुलदास साध निवासी वार्ड 10, कोलायत और पेंपाराम पुत्र भींखाराम जाति नाई निवासी सुथारों का बास, लुणा तहसील फलौदी जिला जोधपुर ने मिलकर फर्जी तरीके से कपटपूर्वक, कूटरचित, षडयंत्रपूर्वक फर्जी दस्तावेजात तैयार कर (500/- रूपये का स्टाम्प श्रीकोलायत में विक्रेता भवानीशंकर अनुज्ञा पत्र संख्या 02/2022 से खरीद कर फर्जी तरीके से मुझ प्रार्थीनी का अंगुठा व हस्ताक्षर और मुझ प्रार्थीनी के पुत्र-पुत्री के अंगूठा हस्ताक्षर करवाकर जो फर्जी मुख्त्यारनामा आम बनाकर हमारी 40 बीघा कृषि भूमि को बीरबलराम पुत्र लक्ष्मणराम ने अपने नाम कर ली। जबकि ना तो हमने स्टाम्प खरीदा और ना ही अंगूठा व हस्ताक्षर किये। फर्जी मुख्त्यारनामा आम तैयार करवाने में बिरबल राम के साथ स्टाम्प विक्रेता भवानी शंकर व तस्दीक करने वाले नोटरी तलीब हसन रजिस्टर नम्बर 4245 नॉटरी कार्यालय, बीकानेर ने सहायक भूमिका निभाई। इस प्रकार अभियुक्त बीरबल व अन्य ने फर्जी तरीके से कूटरचना कर दो मुख्त्यारनामा आम बनाकर हमारी सयुंक्त 40 बीघा कृषि भूमि को हडप ली। इस प्रकार अभियुक्त बीरबल ने मिलीभगत कर हमारी कृषि भूमि की रजिस्ट्री बैयनामा दिनांक 14.11.2022 को फर्जी कागजात तैयार कर (मुख्त्यारनामा आम) उसे असल के रूप में उपयोग कर ललित पुत्र मोहनलाल जाति पालीवाल निवासी मुंधों का बास तहसील बाप जिला जोधपुर को विक्रय कर दी। इसी तरह अभियुक्त बीरबल ने हमारी कृषि भूमि की दुसरी रजिस्ट्री बैयनामा दिनांक 13.12.2022 को हासमदीन पुत्र भंवरू खॉ निवासी खालतो की ढाणी, घटोर तहसील बाप जिला जोधपुर को विक्रय कर दी।

मुझे सदोष नुकसान पहुँचाने व स्वयं को सदोष लाभ पहुँचाने की नियत से जानबूझकर षडयंत्र रचकर मेरी कृषि भूमि 40 बीघा के तहसील कार्यालय बज्जू में फर्जी रजिस्ट्री बैयनामा के कागजात तैयार कर उन्हे असली के रूप में उपयोग किया जिसके लिए अभियुक्तगण दोषी है।

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