Trending Now




बीकानेर,खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत समस्त खाद्य व्यापारियों यथा खाद्य पदार्थों का उत्पादन, परिवहन, संधारण तथा विक्रय करने वाले समस्त कारोबारियों के लिए खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है। व्यापारियों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नई अनाज मंडी परिसर में शिविर आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मोहम्मद अबरार पवार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी भानु प्रताप सिंह, सुरेंद्र कुमार, श्रवण वर्मा व राकेश गोदारा द्वारा मौके पर ही 28 रजिस्ट्रेशन व 5 लाइसेंस जारी किए गए। इस अवसर पर नितेश रंगा मौजूद रहे। एफएसओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जिनका टर्न ओवर 12 लाख वार्षिक से कम है उनका फूड रजिस्ट्रेशन जारी होगा। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड की फोटोकॉपी और स्वयं की एक फोटो लानी है। जिनका टर्नओवर 12 लाख वार्षिक से ज्यादा है उन्हें आधार कार्ड की कॉपी, बिजली का बिल,जी एस टी रजिस्ट्रेशन की कॉपी लानी है।

Author