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बीकानेर , खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत मंगलवार को श्रीडूंगरगढ़ लाइब्रेरी में खाद्य कारोबार के लिए लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन शिविर लगाया गया। शिविर में 185 थोक व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 22 व्यापारियों को हाथों हाथ लाईसेंस मिले एवं 163 फुटकर व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन आवेदन प्राप्त हुये जिनको मौके पर ही जारी किया गया। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भानु प्रताप सिंह, सुरेन्द्र कुमार व राकेश गोदारा मौजूद रहे। शिविर में व्यापार मण्डल का सराहनीय सहयोग रहा। राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त नकाते शिवप्रसाद मदन के निर्देषानुसार बीकानेर एव आस पास के खाद्य कारोबारियों के लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेषन के लिए जिलेभर में शिविर लगाये जा रहे हैं।

मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मोहम्मद अबरार पंवार ने बताया कि बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोडक्षन विक्रय करने, मेडिकल स्टोर्स, स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, काॅलेजों में संचालित केंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकानें, दूध विके्रता, डेयरी, चायपान, दुकान, फल, सब्जी, मांस- अंडे विेक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले जिन व्यापारियों ने अभी तक भी लाईसेंस और रजिस्ट्रेषन नही बनाये है, वे शीघ्र शिविर में या ईमेल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करे अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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