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बीकानेर औषध विभाग ने कार्यवाही करते हुए मेडिकल स्टोर्स में अनियमितताएं पाए जाने पर एक मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र निरस्त तथा चार के अनुज्ञापत्र निलम्बित किए गए हैं।औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक सुभाष मुटनेजा ने बताया कि मेडिकल स्टोर्स में अनियमितता पाए जाने पर करमीसर फांटा स्थित अनमोल मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है। इसी तरह छत्तरगढ़ स्थित फ्रेंड्स मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र 21 से 23 जून, शेरेरा स्थित बालाजी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर का 21 से 24 जून, सादुलगंज स्थित गौरव मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर का 21 से 25 जून तथा आयुष फार्मा एण्ड सर्जिकल्स का अनुज्ञापत्र 21 से 28 जून तक के लिए निलम्बित किया गया है।

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